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सरायकेला में संभावित विवाद पर प्रशासन सख्त, SDM कोर्ट का बड़ा कदम—BNSS धारा 163 के तहत 15 लोगों को नोटिस जारी, 5 मई को अदालत में हाजिर होकर पक्ष रखने का आदेश

सरायकेला में SDM कोर्ट का नोटिस जारी, 15 लोगों को हाजिर होने का आदेश

सरायकेला: अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM) सरायकेला के न्यायालय से एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस वाद संख्या 10/2026 के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के अंतर्गत जारी किया गया है।

मामले में अनीता देवी बनाम जितेंद्र गर्ग एवं अन्य के बीच विवाद को लेकर कुल 15 लोगों को पक्षकार बनाया गया है। प्रशासन ने सभी संबंधित व्यक्तियों को निर्देश दिया है कि वे आगामी 5 मई 2026 को सुबह 11 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

जानकारी के अनुसार, पहले जारी नोटिस में अन्य धाराओं का उल्लेख था, जिसे संशोधित करते हुए वर्तमान धारा लागू की गई है। प्रशासन ने यह कदम क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और संभावित विवाद को रोकने के उद्देश्य से उठाया है।

न्यायालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस नोटिस के जारी होने के बाद इलाके में हलचल देखी जा रही है।

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